मुंबई की मकोका अदालत ने 26/11 हमलों के साजिशकर्ता और औरंगाबाद से हथियारों की बरामदगी के मामले में अबू जुंदाल समेत 7 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
इसी मामले में 2 अन्य को उम्रकैद और 3 अन्य लोगों को जुर्माने के साथ 8-8 साल कैद की सजा सुनाई गई है.
मुंबई की इस अदालत ने बीती 28 जुलाई को इस मामले में अबू जुंदाल समेत 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था और 10 आरोपियों को बरी कर दिया था.
मोदी और तोगड़िया को मारने की थी साजिश
अदालत ने माना कि दोषियों का मकसद गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की हत्या करना था. महाराष्ट्र एटीएस ने 8 मई, 2006 को औरंगाबाद में गाड़ियों का पीछा कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया था.
इन गाड़ियों से 30 किलो आरडीएक्स, 10 एके-47, 3,200 राउंड समेत कई दूसरे हथियार भी बरामद किए थे. पुलिस के मुताबिक, इस गाड़ी को चला रहा अबू जुंदाल मौके से फरार हो गया था.
कौन है अबू जुंदाल?
पुलिस के दावे के मुताबिक, अबू जुंदाल इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा रहा है. यही नहीं, जुंदाल पर मुंबई में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने का भी आरोप है.
साल 2012 में जुंदाल को सऊदी अरब से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था, तब से वह पुलिस हिरासत में है. साल 2011 में भारत की ओर से जारी पाकिस्तान में छिपे मोस्टवांटेड अपराधियों की लिस्ट में भी जुंदाल का नाम शामिल था.
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