दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर इलाके में अपने किरायेदारों से जबरदस्ती पैसे मांगने के चलते 9 मकान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इन मकान मालिकों पर ‘डेल्ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA)‘ द्वारा लॉकडॉउन के संबंध में जारी किए गए आदेश के उल्लंघन का आरोप है.
29 मार्च को जारी किए आदेश में DDMA ने कहा था, ''अगर कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को घर खाली करने के लिए दबाव बनाता है, तो उनपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.''
सभी FIR उत्तर-पूर्व दिल्ली के मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं. बता दें इस इलाके में बड़ी संख्या में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं. लंबे समय से छात्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि मकान मालिक जबरदस्ती उनसे किराया मांग रहे हैं, जबकि महामारी के दौर में सभी तरह की आर्थिक गतिविधिया, जिनमें कोचिंग भी शामिल हैं, वे रुक चुकी हैं.
इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 9 FIR दर्ज की हैं. यह FIR IPC के सेक्शन 188 के तहत सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए दर्ज हुई हैं. इसके तहत एक महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अगर कोई मकान मालिक किसी मजदूर या छात्र को घर खाली करने के लिए उकसाता है, तो उस पर आपदा प्रंबधन कानून के तहत कार्रवाई की जानी है.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डीएम, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों पर है, जिनमें एसएसपी, एसपी और डीसीपी शामिल हैं.
बता दें इस वक्त देशभर में 24 मार्च से लगातार लॉकडॉउन जारी है. हालांकि इनमें धीरे-धीरे कुछ छूटें भी दी जा रही हैं.
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