साल 2014 में हुई हरियाणा के 9,455 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) टीचर्स की नियुक्ति पर से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया है. ये नियुक्तियां हरियाणा में कांग्रेस सरकार के दौर में हुई थीं.
JBT टीचर्स की ओर से याचिका में कहा गया था कि उन्हें 6 सितंबर, 2014 को जब परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, तो स्नातकोत्तर योग्यता के बदले दो अंक नहीं दिए गए थे.
लेकिन केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने चयन प्रक्रिया में कोई छेड़छाड़ नहीं पाए जाने की रिपोर्ट दी, तो न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने यह लगी रोक हटा दी.
हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में सरकार को उनकी नियुक्ति के लिए दस हफ्ते के अंदर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने को कहा था. नियमित JBT टीचर्स की नियुक्ति होने तक उनके हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि पहले से जो उम्मीदवार चयनित हैं, उनकी तकनीकी सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाएं और दस हफ्ते के अंदर उसे पूरी करें, ताकि उन्हें नियुक्ति पत्र जारी हो सके.
हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड ने 2014 के अगस्त में इन शिक्षकों का चयन किया था. बीजेपी सरकार ने उस चयन बोर्ड को भंग कर चयन से जुड़े सारे रिकार्ड हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हवाले कर दिया था.
बाद में उनके आवेदन पर संशोधित परिणाम जारी किया गया और उन्हें स्नातकोत्तर के दो अंक का लाभ दिया गया. लेकिन उसी समय उनके साक्षात्कार के दो अंक कम कर दिए गए, जिसकी पहले ही घोषणा की जा चुकी थी.
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