आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आधार की कानूनी मान्यता बरकरार रखी है. लेकिन आधार एक्ट के कई प्रावधानों में बदलाव किए गए है. कोर्ट ने बैंक अकाउंट, मोबाइल से इसके लिंक करने को जरूरी नहीं बताया है. वहीें निजी कंपनियां अब आधार नहीं मांग सकती है. अदालत ने कई और प्रमुख बदलाव किए है.
आधार और इससे संबंधित 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने करीब चार महीने के दौरान 38 दिन तक इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर बीते 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आधार पर हमला संविधान के खिलाफ
आधार से गरीबों को ताकत और पहचान मिली
आधार आम नागरिक की पहचान है
मोबाइल फोन से आधार लिंक करना जरूरी नहीं
बैंक अकाउंट से मोबाइल लिंक करना जरूरी नहीं
स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं
बोर्ड एग्जाम के लिए आधार जरूरी नहीं
पैन से आधार लिंक करना जरूरी होगा
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