सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि आरे कॉलोनी में और पेड़ ना काटे जाएं. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जितने पेड़ कटने थे, कट चुके हैं.
- सुप्रीम कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक,
- 21 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
- आरे क्षेत्र में मेट्रो कार शेड के लिए चल रही थी पेड़ों की कटाई
- आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारे तक कर रहे थे विरोध
- शिवसेना ने भी पेड़ों की कटाई पर जताया था विरोध
आरे केस: 2185 की थी इजाजत, दो दिन में गिरा डाले 2141 पेड़
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिमिटेड (MMRC) ने बताया, 4 और 5 अक्टूबर को आरे कॉलोनी में 2141 पेड़ गिराए जा चुके हैं. जबकि हाईकोर्ट से 2185 पेड़ काटने की इजात मिली थी.
MMRC ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं. आरे कॉलोनी में भविष्य में किसी पेड़ को नहीं काटा जाएगा. पहले से काटे गए पेड़ों को वहां से हटाने का काम जारी है.
आरे क्षेत्र में प्रभावी है धारा 144: मुंबई पुलिस
मुंबई पुलिस ने बताया कि आरे क्षेत्र में अभी भी CrPC की धारा 144 प्रभावी है, यह कल सुबह तक प्रभावी रहेगी. हालांकि पुलिस ने यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि स्थानीय लोगों की आवाजाही बाधित ना हो.
CJI को लेटर लिखने वाले लॉ स्टूडेंट ने कहा- हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी
आरे कॉलोनी में पेड़ कटने के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को लेटर लिखने वाले लॉ स्टूडेंट ने कहा, ''हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं कि उसने मामले का संज्ञान लिया. (सुनवाई के दौरान) सरकारी वकील ने काटे गए पेड़ों की संख्या नहीं बताई है. उन्होंने कहा है कि जितने भी पेड़ काटे गए हैं, हम उससे ज्यादा पेड़ नहीं काट रहे और ना ही काटेंगे.''
सुप्रीम कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक, 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि आरे कॉलोनी में और पेड़ ना काटे जाएं. कोर्ट ने कहा है कि हमें इस पूरे मामले को देखना है. मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अब से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा.