देशभर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन जारी की हैं. इन गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि पिछले 2 दिनों से चल रहे लॉकडाउन की तरह ही सभी एमरजेंसी और आवश्यक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं और सामान को रोका नहीं जाएगा.
क्या चीजें खुली और बंद रहेंगी?
- भारत सरकार के ऑफिस बंद रहेंगे, उससे जुड़ी सभी संस्थाएं बंद रहेंगी. लेकिन ये चीजें खुली रहेंगी.
अपवाद
डिफेंस, CAPF, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, पीएनजी, सीएनजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर जेनेरेशन, पोस्ट ऑफिस, NIC
- राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे. लेकिन ये चीजें खुली रहेंगी.
अपवाद
पुलिस, होमगार्ड्स, अग्निशमन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेलें खुली रहेंगी. जिला प्रशासन और ट्रेजरी भी खुला रहेगा. बिजली, पानी, सफाई विभाग भी खुलेंगे.
- अस्पताल और इससे जुड़ी दूसरी सेवाएं खुली रहेंगी.
- सारी कॉमर्शियल और प्राइवेट चीजें बंद रहेंगी..लेकिन इन चीजों को छोड़कर
अपवाद
राशन की दुकान, खाद्य सामाग्री, फल-सब्जियों की दुकान, डेयरी, मांस-मछली की दुकानें. जिला प्रशासन को ये निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीधा घर पर डिलीवर की जाएं.
- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम खुले रहेंगे
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे
- टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विसेज खुले रहेंगे.
- सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. जरूरी सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी.
- यातायात के सभी साधन बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सामान का ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा. इसके अलावा अग्निशमन, कानून-व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा यातायात जारी रहेगा.
- हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी लॉकडाउन का पालन करेगी. केवल लॉकडाउन में फंसे यात्रियों, मेडिकल कर्मी, एयर और सी क्रू को पनाह देने वाले होटल और होमस्टे खुले रहेंगे. इसके अलावा जो होटल क्वारंटीन सुविधा देने में शामिल हैं, वो भी खुलेंगे.
- सभी शैक्षिक, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
- सभी धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगे.
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे.
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