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रेयान मर्डर केस: पिंटो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, पासपोर्ट जमा

कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक तभी लगाएगी जब, पिंटो शुक्रवार तक अपना पासपोर्ट जमा कर दे.

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गुरुग्राम प्रद्युम्‍न केस में रेयान समूह के सीईओ रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. पिंटो ने प्रद्युम्‍न हत्या के मामले में गिरफ्तारी के अंदेशे से पहले ही अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए पासपोर्ट जमा करने की शर्त लगाई थी, पिंटो फैमिली ने अपने पासपोर्ट मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जमा करा दिए हैं.

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वहीं खबर ये भी है कि पिंटो फैमिली ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल की है.

हरियाणा से बाहर हो सुनवाई: पिंटो

पिंटो फैमिली ने कोर्ट में अपना पक्ष रखे जाने तक गिरफ्तारी से राहत देने का अनुरोध किया था. पिंटो परिवार ने प्रद्युम्‍न मर्डर केस की सुनवाई हरियाणा से बाहर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है.

वरुण ठाकुर ने अपने अर्जी में कहा है कि वो इस मामले में शिकायतकर्ता हैं और रेयान के मालिकों की याचिका का विरोध करते हैं, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है. स्कूल कैंपस में बिना किसी उकसावे के क्रूर, सोची-समझी चाल के तहत, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है.

इस बीच, रायन इंटरनैशनल स्कूल के नॉर्थ जोन के हेड फ्रांसिस थॉमस को 16 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. वहीं, एचआर हेड को 18 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

8 सितंबर को हुई थी प्रद्युम्‍न की हत्या

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में 8 सितंबर की सुबह सेकेंड क्लास के छात्र प्रद्युम्‍न की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में बस के कंडक्टर को अरेस्ट किया है. पुलिस के मुताबिक 42 साल के बस कंडक्टर अशोक कुमार ने बच्चे का यौन शोषण करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने इसका विरोध किया तो उसने चाकू से उसकी हत्या कर दी.

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