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जेटली मानहानि केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की याचिका

केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल मानहानि और पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला एक साथ चलेगा

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भारत
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वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है.

डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसके बाद अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत कुमार विश्वास, आशुतोष, राघव चड्ढा और संजय सिंह पर मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई पर केजरीवाल तबतक रोक चाहते हैं, जब तक एक दूसरे मानहानि केस का फैसला नहीं आ जाता.

केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल मानहानि और पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है. यह दोनों ही मामले अरुण जेटली मानहानि केस से जुड़े हैं.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि सिविल और आपराधिक मामले एक साथ नहीं चल सकते. यह भी कानून नहीं है कि हाईकोर्ट किसी सिविल मामले में कोई आदेश सुनाता है तो उसका असर निचली अदालत में चल रहे आपराधिक केस पर पड़ेगा.

अरविंद केजरीवाल का तर्क

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि एक ही मसले पर सिविल और आपराधिक दो मामले दायर किए गए हैं. इसमें से एक मामले में सुनवाई पर रोक लगाई जा सकती है.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए यह फैसला सुनाया है कि दोनों केस एक ही साथ चलेंगे. और एक कोर्ट के फैसले से दूसरे कोर्ट के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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