अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने 20 नवंबर को कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ CJI एसए बोबड़े पर नए ट्वीट के मामले में अदालत की अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी. अदालत की अवमानना कार्रवाई शुरू करने के निवेदन पर जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने एक लेटर में लिखा:
“ट्वीट काफी अभद्र और अप्रिय है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में लोगों के विश्वास को भी कमजोर करेगा. ऐसे में, मैं अदालत की अवमानना कानून 1975 के सेक्शन 15 के तहत सहमति देता हूं.”
कामरा का नया ट्वीट
18 नवंबर को कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया, जिसमें एयरक्राफ्ट की विंडो पर दो उंगली रखी हुई थीं और 'हंसती' हुई इमोजी इस्तेमाल की गई थीं. इसमें लिखा था:
“इन दो में से एक उंगली CJI अरविंद बोबड़े के लिए है... ठीक है मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं ये बीच वाली है.”
12 नवंबर को भी वेणुगोपाल ने आपराधिक केस चलाने की दी थी मंजूरी
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने 12 नंवबर को कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना का आपराधिक केस चलाने के मंजूरी दी थी. कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ ट्वीट किए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत की गई थी. इसके बाद कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और वेणुगोपाल के नाम एक लेटर लिखा था.
कामरा ने अपने लेटर में लिखा कि वो अपने ट्वीट को वापस लेने या उसके लिए माफी नहीं मांगने वाले हैं.
इस बीच 19 नवंबर को संसदीय समिति ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के सुप्रीम कोर्ट पर किए गए कथित "आपत्तिजनक ट्वीट्स" न हटाए जाने को लेकर ट्विटर से सख्त सवाल पूछे थे.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)