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बिहार में शराबबंदी पर उठा-पटक जारी, फिर पटना हाईकोर्ट में अपील

बिहार सीएम के नए शराब-बंदी कानून को भी हाईकोर्ट में मिली चुनौती.

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बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रही है लेकिन 2 अक्टूबर को लागू किए गए नए कानून पर भी उठा-पटक जारी है. पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में इस कानून को चुनौती दी है.

वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल के शराबबंदी वाले फैसले पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. पटना हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को बिहार में शराब पर लगे बैन को अवैध करार देते हुए इसपर रोक लगा दी थी. सीएम नीतीश कुमार ने 2 दिन बाद 2 अक्टूबर को नया कानून लागू कर दिया और सभी एजेंसियों को आदेश दिया गया कि बिहार में शराब पर बैन जारी रहेगा.

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हाईकोर्ट के फैसले के लिए पहले से तैयार थे बिहार सीएम?

शराब बंदी के मामले में बिहार सीएम नीतीश कुमार की तेजी देखते बनती है. दरअसल, नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नया कानून लाने का फैसला नहीं किया. बिहार सरकार इसके लिए पहले से तैयार थी.

बिहार सरकार ने 4 अगस्त को दोनों सदनों में कानून पास होने के बाद गवर्नर राम नाथ कोविंद की सहमति ले ली थी. सीएम नीतीश कुमार खुद बता चुके हैं कि गवर्नर के अप्रूवल देने के बाद सरकार की कैबिनेट ने 14 सितंबर को मीटिंग करके 2 अक्टूबर की तारीख तय कर दी.

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