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कमलनाथ के भांजे के खिलाफ मामला दर्ज, 354 करोड़ के घोटाले का आरोप

सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 354 करोड़ रुपये की चपत लगाने के मामले में छह स्थानों पर छापेमारी की

Published
भारत
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ सीबीआई ने 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाला मामले में मुकदमा दर्ज किया है. रतुल पुरी के अलावा मोजर बेयर कंपनी के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक और चार अन्य डायरेक्टरों के खिलाफ भी इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है.

18 अगस्त को सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 354 करोड़ रुपये की चपत लगाने के मामले में कंपनी के ऑफिसों और आरोपी डायरेक्टरों के घर समेत छह स्थानों पर छापेमारी की. सीबीआई के एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी.

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जांच एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड (MBIL) के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक पुरी, डायरेक्टर उनकी पत्नी नीता पुरी, फॉर्मर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनके बेटे रतुल पुरी, डायरेक्टर संजय जैन, विनीत शर्मा और अन्य अज्ञात सरकारी सेवकों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है.

अधिकारी ने बताया, "सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर मुरली छेत्री की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. छेत्री ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने बैंक के साथ 354.51 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की."

खातों का इस्तेमाल रिश्वत लेने के लिए किया गया

नीता पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहन हैं और रतुल पुरी कमलनाथ के भांजे हैं. रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भी जांच के घेरे में हैं. उनकी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि रतुल पुरी की स्वामित्व वाली कंपनी से जुड़े खातों का इस्तेमाल रिश्वत लेने के लिए किया गया.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलकॉप्टर डील 3,600 करोड़ रुपये के धनशोधन का मामला है.

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