केंद्र सरकार ने 5 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया है कि 'माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) अब तक आईटी नियम 2021 को लागू करने में नाकाम रही है. इस कारण अब से इसे मध्यस्थता के रूप में सुरक्षा नहीं मिलेगी.'
बता दें कि सोशल मीडिया के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने नए आईटी नियमों को लागू करने के लिए दिए गए तीन महीने के वक्त के बावजूद अफसरों की नियुक्ति नहीं की है. केंद्र सरकार का कहना है कि ये हमारे देश के कानून का उल्लंघन है.
मध्यस्थता का दर्जा खत्म होने की वजह से कंपनी को अपनी वेबसाइट पर थर्ड पार्टी डेटा के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी होगी. इसके बाद अगर कंटेट में कोई गड़बड़ी होती है तो इसके लिए ट्विटर पर ही क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ट्विटर यूजर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी शिकायतों पर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने तत्काल रूप से कार्रवाई नहीं की.
केंद्र सरकार ने कहा-
आईटी नियम 2021 हमारे देश के कानून (लॉ ऑफ द लैंड) हैं और ट्विटर के लिए ये अनिवार्य है कि वो इन नियमों का पालन करे. अगर ट्विटर इन कानूनों को लागू नहीं करती है तो ये आईटी नियमों का उल्लंघ माना जाएगा. इसलिए ट्विटर को आईटी एक्ट की धारा 79(1) के तहत मिली इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी.दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार
ट्विटर ने नहीं की अधिकारियों की नियुक्ति
सरकार ने बताया कि ट्विटर ने अब तक चीफ कंपलायंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है. इसके अलावा शिकायत निवारण अधिकारी और नोडल अधिकारी की नियुक्त भी नहीं हुई है. वहीं कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी के दफ्तर का पता नहीं लिखा गया है. सरकार का कहना है कि वेबसाइट पर बता 29 मई तक दिख रहा था लेकिन उसके बाद से हट गया है.
केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि ट्विटर ने शुरुआत में अंतरिम शिकायत निवारण अधिकारी और अंतरिम नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की थी. बाद में ट्विटर ने कहा कि दोनों अंतरिम अधिकारियों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अपना पद वापस कर दिया.
जल्द ही होगी नियुक्तियां: ट्विटर
शनिवार को ट्विटर ने कोर्ट को बताया था कि भारत में जल्द ही एंटरिम रेसिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी. साथ ही ट्विटर ने बताया कि 26 फरवरी को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था और आईटी नियमों को लागू करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया था, लेकिन ये निर्देश के रूप में दिया था, अनिवार्य नहीं था.
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