कोरोनावायरस के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली को 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने इसका ऐलान किया है. ये लॉकडाउन आज यानी सोमवार सुबह छह बजे से शुरू हो गया है. हालांकि इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही सुविधा मिलेगी. इस दौरान सभी बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट सब बंद रहेंगे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की जरूरत को बताते हुए कहा,
आज से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू. मेरे दिल्लीवासियों, आपने व्यक्तिगत परेशानी उठाकर पॉल्यूशन को हराने के लिए Odd Even कर दिखाया. आपने डेंगू के खिलाफ महा अभियान को अपनाया. मुझे विश्वास है Covid-19 से अपने परिवार को बचाने के लिए आप लॉकडाउन में भी अपना सहयोग देकर इस लड़ाई को जीतेंगे.
ऐसे में ये जानना जरूरी है कि लॉकडाउन के दौरान कौन सी सेवाएं जारी रहेंगी और कौन सी नहीं.
सरकार ने इन सेवाओं पर लगाई रोक
- दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे.
- ट्रेनों की आवाजाही बंद, साथ ही मेट्रो भी बंद रहेगी.
- प्राइवेट बस, टैक्सी, रिक्शा, ई-रिक्शा बंद रहेंगे, इंटरस्टेट बसें नहीं चलेंगी.
- डीटीसी की बसें सिर्फ 25 फीसदी ही चलेंगी.
- सभी निर्माण कार्य बंद.
- सभी बाजार, दुकानें, इंडस्ट्री बंद. धारा 144 लागू.
- आवश्यक वस्तुओं की जरूरत वाली दुकान को छोड़कर दिल्ली के सभी दुकान, बाजार, ऑफिस, गोदाम, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.
- दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सील होंगे, लेकिन जरूरी सामान आएंगे.
- सभी धार्मिक केंद्र, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, बंद होंगे.
हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बात का भी ऐलान किया है कि भले ही सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन स्थायी और कॉन्ट्रैक्चुअल- दोनों कर्मचारियों को ऑन-ड्यूटी माना जाएगा. कंपनियों को इस वक्त की सैलरी भी कर्मचारियों को देनी होगी.
लॉकडाउन के बीच ये सेवाएं रहेंगी जारी
- ऑफिस जिसका कार्यक्षेत्र लॉ एंड ऑर्डर व मजिस्ट्रेट ड्यूटी हो
- पुलिस
- अस्पताल/दवा की दुकान
- फायर ब्रिगेड, दमकल
- जेल
- राशन की दुकानें चलती रहेंगी
- म्यूनिसिपल सर्विसेज जैसे साफ-सफाई जारी रहेगी
- खाने-पीने के आइटम, ग्रोसरी, दूध, बेकरी, सब्जी, मीट, मछली की दुकानें खुली रहेंगी
- बिजली के दफ्तर जारी रहेंगे
- पानी की सुविधा
- दिल्ली की विधानसभा
- मीडिया
- बैंकों के कैशियर, टैलर परिचालन
- टेलिकॉम, इंटरनेट और पोस्टल सर्विसेज जारी रहेंगी
- खाना, दवा समेत सभी जरूरी वस्तुओं का ई-कॉमर्स
- मिल्क प्लांट्स
- रेस्त्रां की होम डिलीवरी
- पेट्रोल पंप, एलपीजी सेंटर
दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144
इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है.
बता दें कि कोरोनावायरस की रोकथाम को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, तो कई राज्यों ने जनता कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के मद्देनजर राज्य सरकारों को सिर्फ 75 जिलों में ही जरूरी सेवाओं को जारी रखने का आदेश दिया है. ये वो जिले हैं, जहां कोरोनावायरस के मामले सामने आए या इससे लोगों की मौत हो गई है.
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