केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. लॉकडाउन-4 अब 31 मई तक जारी रहेगा. इसमें राज्यों के बीच कुछ शर्तों के साथ बसों के चलने की इजाजत दे दी गई है. साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के खुलने की अनुमति दी गई है. गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं. सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, तंबाकू, गुटखा खाने-पीने पर प्रतिबंध लगाया है और लोगों से हर जगह मास्क पहन के जाने की अपील की है.
सरकार के निर्देश:
- सभी सार्वजनिक और काम करने की जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य.
- सभी सार्वजनिक और काम करने की जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा.
- सभी सार्वजनिक जगह और ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- शादी-विवाह से संबंधित कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के आने की इजाजत नहीं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के आने की इजाजत नहीं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, तंबाकू, गुटखा खाने-पीने पर प्रतिबंध.
- दुकानों पर ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी होना अनिवार्य. एक समय पर दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं.
वर्कप्लेस के लिए निर्देश:
- जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम के फॉर्मूले को फॉलो करा जाए.
- काम और बिजनेस करने के घंटों को बांटा जाए, जिससे एक बार में कई लोग एक जगह मौजूद न हों. ये निर्देश ऑफिस, दुकान, मार्केट और इंडस्ट्रियल संस्थानों के लिए है.
- एंट्री, एग्जिट और कॉमन एरिया में हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने की सुविधा और थर्मल स्कैनर मुहैया कराए जाएं.
- काम करने की जगह, कॉमन एरिया, डोर हैंडल जैसी जगहों का समय-समय पर सैनिटाइजेशन कराया जाए.
- वर्कप्लेस के इंचार्ज शिफ्ट के बीच, कर्मचारियों और लंच ब्रेक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं.
सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 31 मई तक घर पर रहने की सलाह दी है.
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