20 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होने और 'कुछ गतिविधियों' को इजाजत मिलने के बाद, आपके राज्य में लॉकडाउन के नए नियम क्या हैं? हालांकि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में 'छूट' नहीं देने का फैसला किया है, नए नियमों से जुड़ी हर बड़ी बात यहां जानिए.
20 अप्रैल से क्या बदलेगा?
देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा. 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों और सेवाओं की इजाजत मिलनी शुरू हो गईं हैं. हालांकि, ये छूट देना राज्य सरकार और जिला प्रशासन के हाथ में है. इसके अलावा ये छूट सोशल डिस्टेंसिंग पर मौजूदा गाइडलाइन के सख्ती से पालन पर निर्भर है.
किन राज्यों ने लॉकडाउन में ‘छूट’ न देने का फैसला किया है?
दिल्ली, पंजाब कर्नाटक और तेलंगाना ने लॉकडाउन के नियमों में छूट नहीं देने का फैसला किया है.
19 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन 3 मई तक नहीं हटेगा. केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में 79 कन्टेनमेंट जोन पहचाने गए हैं और इन इलाकों में किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं मिलेगी.
पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा. हालांकि राज्य में किसान अपनी गतिविधि जारी रखेंगे.
तेलंगाना के मुख़्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है.
कर्नाटक सरकार ने कहा है कि बिना छूट के लॉकडाउन 21 अप्रैल की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा.
सबसे ज्यादा COVID-19 मामले वाले महाराष्ट्र में किन चीजों के लिए छूट है?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 19 अप्रैल को बताया कि कोरोना वायरस के ग्रीन और ऑरेंज जोन में मौजूद इंडस्ट्री को सीमित तरीके से चलने की इजाजत मिलेगी.
जो इंडस्ट्री लॉकडाउन के दौरान कामगारों को रहने की जगह देगी, उसे सरकार की तरफ से अनाज सप्लाई और कच्चे माल की इजाजत मिलेगी.
ग्रीन जोन वो होते हैं, जहां कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं हो. वहीं ऑरेंज जोन में कुछ मामले रिपोर्ट हुए होते हैं. ठाकरे ने ये भी कहा कि जरूरी सामान और सुविधाओं की आवाजाही के अलावा जिलों के बॉर्डर सभी के लिए सील रहेंगी.
BMC ने नए दिशानिर्देशों जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 20 अप्रैल से गड्ढे भरना और पानी की सप्लाई लाइन जैसे सार्वजनिक कामों को इजाजत दी जाएगी.
केरल सरकार ने ‘किन गतिविधियों’ की इजाजत दी?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल सरकार के ‘कुछ और गतिविधियों’ को इजाजत देने के फैसले पर आपत्ति जताई है.
इन गतिविधियों में लोकल वर्कशॉप, बार्बर शॉप, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, म्युनिसिपल लिमिट में MSME, छोटी दूरी के लिए शहरों में बस ट्रेवल, फोर व्हीलर की पीछे की सीट पर दो लोग और टू-व्हीलर पर दो लोग शामिल हैं.
हालांकि राज्य सरकार 88 हॉटस्पॉट में ये राहत नहीं देगी.
यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश में क्या हाल है?
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट देने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी है. हालांकि योगी ने कहा कि डीएम फैसला करके राज्य सरकार को सूचित कर दें. लखनऊ और नोएडा जिला प्रशासन ने कहा कि 3 मई तक कोई छूट नहीं दी जाएगी.
मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर बाकी जिलों में इंडस्ट्री खुलने और खेती संबंधित काम जैसी कुछ आर्थिक गतिविधि शुरू हो जाएंगी.
गुजरात में करीब 1000 इंडस्ट्रियल यूनिट के 20 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है. इनमें से ज्यादातर MSME सेक्टर से जुड़ी हैं.
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