सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी. कुमार को सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर रोकेश अस्थाना से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. स्पेशल सीबीआई जस्टिस संतोष स्नेही मान कुमार ने डीएसपी को राहत देते हुए उन्हें 50 हजार रुपये की जमानत रकम और इतनी ही रकम का मुचलका जमा कराने को कहा.
सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया. कुमार और अस्थाना ने पहले ही अपने खिलाफ दायर एफआईआर को चुनौती दी है. इनके अलावा मामले में दो कथित बिचौलिये (मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद) को भी मामले में आरोपी के तौर पर नामित किया गया है.
एजेंसी ने इससे पहले अदालत को बताया था कि एक दूसरे मामले की जांच के दौरान देवेंद्र कुमार ने सबूतों को गढ़ने की कोशिश की थी. कुमार ने दावा किया था कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया और वह सीबीआई के टॉप-2 अधिकारियों के बीच विवाद के पीड़ित हैं.
उन्होंने कहा कि वह मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ मामले की जांच कर रहे थे जिसमें मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता (सतीश बाबू सना) एक आरोपी था और सीबीआई के कई पूर्व व मौजूदा वरिष्ठ अधिकारियों का नाम भी इसमें आया था.
कुमार ने दावा किया कि मौजूदा मामले में उनकी गिरफ्तारी कुरैशी के मामले में जांच को बाधित करने से प्रेरित है और उनके खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है. दोषी ठहराए जाने पर आरोपी को मामले में ज्यादातर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.
(इनपुट: भाषा)
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