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दिल्ली अध्यादेश पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा, "LG और CM राजनीतिक कलह से ऊपर उठे"

Delhi Ordinance SC Hearing: दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ याचिका को संवैधानिक बेंच को भेजने पर विचार कर रहा SC

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भारत
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Delhi Ordinance SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह 20 जुलाई को फैसला करेगा कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए या नहीं.

भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली ने पीठ में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और मनोज मिश्रा, अध्यादेश के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने की दिल्ली सरकार की याचिका के साथ-साथ दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 400 से अधिक सलाहकारों को बर्खास्त करने के एलजी के फैसले पर सुनवाई कर रहे थे.

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सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना दोनों को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना होगा.

कोर्ट ने कहा, "हमारे पास गतिरोध तोड़ने के लिए एक सुझाव है. क्या एलजी और सीएम बैठ सकते हैं और आपसी सहमति से एक उम्मीदवार को चुन सकते हैं? ताकि उस व्यक्ति को डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) के लिए नियुक्त किया जा सके."

उपराज्यपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वे अदालत के सुझाव से सहमत हैं.

कोर्ट में क्या हुआ?

शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से याचिकाओं पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया, क्योंकि विवादित अध्यादेश संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा, ''यह संभव है कि संसदीय प्रक्रिया के बाद अध्यादेश को एक अलग रूप में पारित किया जाए.'

दिल्ली की आप सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उठाए गए सवालों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने के संकेत के बाद स्थगन का अनुरोध किया.

अदालत ने कहा कि वह बड़ी पीठ को भेजे जाने के सवाल पर 20 जुलाई को भी दलीलें सुनना जारी रखेगी.

दिल्ली के उपराज्यपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि संविधान पीठ का संदर्भ आवश्यक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले अनुच्छेद 239AA(7)(a) के तहत कानून बनाने की संसद की क्षमता से संबंधित नहीं थे.

पिछले सोमवार को शीर्ष अदालत ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया था.

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इसने यह भी निर्देश दिया था कि इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को भी एक पक्ष के रूप में जोड़ा जाएगा.

इससे पहले, दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें सभी विभागों को सलाहकारों, अध्येताओं और सलाहकारों की नियुक्ति को रोकने का निर्देश दिया गया था. आदेश में कहा गया है कि अब उपराज्यपाल से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नियुक्तियां नहीं की जा सकेंगी.

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को जारी किया था.

यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर निर्वाचित सरकार को नियंत्रण प्रदान करने के बाद लाया गया था.

इसके बाद, दिल्ली की आप सरकार ने अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि यह अनुच्छेद 239एए में एनसीटीडी के लिए निहित संघीय, लोकतांत्रिक शासन की योजना का उल्लंघन करता है और स्पष्ट रूप से मनमाना है, और तत्काल रोक की मांग की थी.

20 मई को, केंद्र ने भी 11 मई के फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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