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राजपाल यादव को द‍िल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई 3 महीने जेल की सजा

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह राजपाल को तत्काल हिरासत में ले

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि राजपाल यादव को तत्काल हिरासत में लिया जाए. राजपाल को कोर्ट ने ये सजा 5 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने के मामले में सुनाई है.

राजपाल यादव ने ‘अता-पता-लापता’ फिल्म बनाई थी. इस फिल्म के लिए ही राजपाल ने पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था.

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अप्रैल में सुनाई गई थी 6 महीने की सजा, फिर मिली थी जमानत

इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव की कंपनी द्वारा पांच करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाने पर छह महीने कारावास की सजा सुनाई थी. राजपाल यादव की कंपनी ने एक फिल्म बनाने लिए पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था.

कोर्ट ने राजपाल यादव पर चेक बाउंस होने के सात मामलों का जिक्र करते हुए उन पर 11.2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि राजपाल हर मामले में 1.6 करोड़ रुपये का जुर्माना देंगे.

हालांकि अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अमित अरोड़ा ने राजपाल की पत्नी राधा यादव के मामले में उदारता दिखाते हुए उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा. बाद में कोर्ट ने राजपाल को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी.

क्या है मामला?

दिल्ली की एक कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स' ने राजपाल की कंपनी 'श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट' पर पांच करोड़ रुपये का लोन अदा नहीं करने का मामला दर्ज कराया था. फिल्म निर्माण कंपनी ने यह लोन साल 2010 में राजपाल यादव की बतौर निर्देशक पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के दौरान लिया था.

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