दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून को UAPA आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कालिता को जमानत दे दी. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 50,000 रुपये का बॉन्ड और दो स्थानीय गारंटर की शर्तों पर जमानत दी.
कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपियों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और जांच में रुकावट डालने वाली कोई गतिविधि में शामिल नहीं होंगे.
तन्हा, नरवाल और कालिता को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़ी FIR 59 के तहत दर्ज केस में जमानत मिली है. ये केस दिल्ली पुलिस देख रही है और इसमें कथित बड़ी साजिश की जांच हो रही है.
आसिफ इकबाल तन्हा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र है. वहीं, नताशा नरवाल और देवांगना कालिता JNU में पीएचडी स्कॉलर हैं.
देवांगना चार मामलों और नताशा तीन केस का सामना कर रही हैं. दोनों को अब सभी मामलों में जमानत मिल गई है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, उनके वकील अदित पुजारी ने कहा कि दोनों जेल से बाहर आएंगी.
हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को अपने फोन नंबर स्थानीय SHO को देने, जेल रिकॉर्ड में दिए गए पते पर रहने और घर बदलने की स्थिति में SHO को जानकारी देने का निर्देश दिया है.
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