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आवारा कुत्तों को पालने पर हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, पढ़िए

मामला दिल्ली के मालवीय नगर का है जहां दो लोगों ने कुछ आवारा कुत्तों को पाल लिया और पड़ोसियों ने उनके खिलाफ शिकायत की

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भारत
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी निजी संपत्ति के एरिया में आवारा कुत्तों को खाना खिलाना या उन्हें पालना परेशानी खड़ी कर सकता है. हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के दो निवासियों को चेतावनी देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन कुत्तों के कारण दूसरों को डर या परेशानी न हो.

दरअसल ये मामला दिल्ली के मालवीय नगर का है जहां रहने वाले ओम प्रकाश सैनी ने याचिका दायर की थी कि उनके पड़ोस में रहने वाले दो लोगों ने कुछ आवारा कुत्तों को पाल लिया है. जिसकी वजह से वहां रहने वाले दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कोर्ट ने कहा कि कि पड़ोसियों की इजाजत के बगैर दूसरे लोगों के संयुक्त अधिकार वाली किसी प्रॉपर्टी के कॉमन रास्ते पर उन्हें आवारा कुत्तों को रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों व्यक्ति कॉमन रास्ते पर कुत्तों को नहीं खिला सकते या उन्हें बांधकर नहीं रख सकते.

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कोर्ट ने कहा कि दोनों व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि आवारा कुत्ते उसी प्रॉपर्टी में रहने वाले दूसरे निवासियों और पड़ोसियों को कोई नुकसान न पहुंचाएं. अदालत ने कहा कि आवारा कुत्ते रखने से वहां रहने या आने-जाने वाले वे लोग डरेंगे और परेशान होंगे जो पालतू कुत्ते रखने के आदी नहीं होते हैं.

अदालत ने ये भी साफ किया कि अगर कुत्ते इलाके में मल त्याग करके उसे गंदा करेंगे तो वो दोनों लोग ही उसकी साफ सफाई के जिम्मेदार हैं. कोर्ट ने मालवीय नगर थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि सुनिश्चित करें कि आदेश का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं.

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