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मुजरिम नहीं अपराधी: दिल्ली पुलिस का नोटिस, FIR में उर्दू-फारसी के शब्दों से बचें

दिल्ली पुलिस को FIR में 383 ऊर्दू और फारसी के शब्दों को इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया है.

Published
भारत
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दिल्ली पुलिस ने 11 अप्रैल के एक नोटिस में अपने अधिकारियों से कहा कि वे FIR दर्ज करते समय कुछ उर्दू और फारसी शब्दों का उपयोग बंद करें और इसके बजाय आम आदमी के लिए FIR को आसान बनाने के लिए उनके हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद का उपयोग करें.

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पुलिस नोटिस में जिन 383 शब्दों का जिक्र किया गया है, उनमें इंतेजाम, मुजरिम, असलियत, इंतेकाम, गुजारिश, दस्तवेज, फिजूल और हलात जैसे शब्द शामिल हैं.

नोटिस, अगस्त 2019 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप है, जहां अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ताओं की भाषा में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.

अदालत ने कहा था कि "FIR दर्ज करते समय कठिन शब्दों से बचना चाहिए. पुलिस आम आदमी के लिए काम कर रही है, न कि केवल उन लोगों के लिए जिनके पास उर्दू, हिंदी या फारसी में डॉक्टरेट की डिग्री है."

आदेश पारित होने के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को उन शब्दों का पता लगाने के लिए FIR की 100 प्रतियां जमा करने को कहा, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था.

नवंबर 2019 में सभी डीसीपी को FIR दर्ज करते समय "सरल शब्दों" का उपयोग करने के निर्देश के साथ एक ज्ञापन भेजा गया था. “मुख्यालय ने उर्दू, फारसी शब्दों की एक सूची तैयार की है जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस के दैनिक कामकाज में उनके अंग्रेजी / हिंदी शब्दों के साथ उपयोग किए जा रहे हैं. 2019 मेमो में कहा गया है कि आपके नियंत्रण में काम करने वाले IOs/ड्यूटी अधिकारियों को पुरातन उर्दू, फारसी शब्दों का उपयोग करने से बचने के लिए उपयुक्त रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए.

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नोटिस में क्या है?

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि उर्दू और फारसी शब्दों की एक सूची उनके हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के साथ हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार तैयार की गई थी और जिलों के अधिकारियों को भेजी गई थी.

नोटिस में कहा गया है, "अदालत के आदेशों के बावजूद, यह देखा गया है कि इन शब्दों का अभी भी FIR में इस्तेमाल किया जा रहा है. सिर्फ FIR ही नहीं, चार्जशीट और डायरियों में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर ऐसा जारी रहा तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी."

इसमें कहा गया है, "इस परिपत्र के अनुपालन की निगरानी न केवल पुलिस स्टेशन स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए. उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी."

नोटिस सभी विशेष आयुक्तों, उपायुक्तों, अपर आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों, एसीपी और पुलिस मुख्यालय के निरीक्षकों और आईजीआई एयरपोर्ट, रेलवे, स्पेशल सेल आदि सहित जिला इकाइयों को भेजा गया था.

सूची में अन्य शब्द इस प्रकार हैं

दिल्ली पुलिस को FIR में 383 ऊर्दू और फारसी के शब्दों को इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया है.
दिल्ली पुलिस को FIR में 383 ऊर्दू और फारसी के शब्दों को इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया है.
दिल्ली पुलिस को FIR में 383 ऊर्दू और फारसी के शब्दों को इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया है.
दिल्ली पुलिस को FIR में 383 ऊर्दू और फारसी के शब्दों को इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया है.

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