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दिल्ली हिंसा: IB कर्मचारी अंकित शर्मा मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल

इस केस में मुख्य आरोपी के तौर पर ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था

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नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के एक कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया था. अब इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. चांदबाग इलाके में हिंसक प्रदर्शनों के बीच ये घटना हुई थी. इस केस में मुख्य आरोपी के तौर पर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद अब चार्जशीट में ताहिर के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं.

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पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि, अंकित शर्मा को खासतौर पर टारगेट किया गया था. जिस भीड़ ने अंकित शर्मा की जान ली वो ताहिर हुसैन के कहने पर काम कर रही थी. पुलिस ने बताया है कि इस मामले में उन्होंने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि ताहिर हुसैन ही वो मुख्य आरोपी है, जिसने चांदबाग इलाके में 24 और 25 फरवरी को भीड़ को उकसाने का काम किया. साथ ही ये भी बताया गया है कि डॉक्टर को अंकित शर्मा के शरीर पर काटे जाने और चोट के 51 घाव मिले थे.
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दोषियों को हो फांसी की सजा

आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के बड़े भाई अंकुर शर्मा से बातचीत में उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की है, इससे पूरा परिवार उनका धन्यवाद करता है. उन्होंने आगे कहा,

“जब से मेरे भाई को मारकर नाले में फेंका गया, तबसे ही हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि जिन दंगाइयों ने मेरे भाई को मारा है उन्हें फांसी पर लटकाया जाए. साथ ही मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि मेरे भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए.”
अंकुर शर्मा, अंकित शर्मा के बड़े भाई
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बता दें कि इस मामले में 26 फरवरी को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. जिसमें कई धाराओं में आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था. जिनमें हत्या, दंगा भड़काने और अपराध की साजिश के आरोप लगाए गए थे. आईपीसी की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 436, 153-A, 505, 365, 301, 201 और 120-B के तहत मामला दर्ज हुआ था.

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