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चारा घोटाला: दुमका केस में लालू को 14 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना

कोर्ट ने 19 मार्च को 19 लोगों को दोषी ठहराया था.

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चारा घोटाला केस में लालू को चौथी और अब तक की सबसे बड़ी सजा

दुमका ट्रेजरी केस में 7-7 साल की दो सजा सुनाई गई

कोर्ट ने 30-30 लाख का जुर्माना भी लगाया

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चारा घोटाले के दुमका कोषागार से जुड़े मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने 30 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने 19 मार्च को 19 लोगों को दोषी ठहराया था. सजा पर 21 मार्च से सुनवाई शुरू हुई थी, जो 23 मार्च तक चली.

दुमका कोषागार मामला

यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. इस मामले में सीबीआई ने 48 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. जिनमें से बाद में 14 आरोपियों की मौत हो गई. एक ने अपराध स्वीकार कर लिया और दो सरकारी गवाह बन गए.

पिछले तीन मामलों में हो चुका है सजा का ऐलान

लालू प्रसाद को चारा घोटाले के पहले मामले में 37 करोड़ रुपये के गबन का दोषी पाया गया था. 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. और उन्हें रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद किया गया था. हालांकि उन्‍हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी. इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

चाईबासा कोषागार मामला

तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई.

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