गुड्स एंड सर्विस टेक्स मतलब GST बकाया को लेकर कई राज्य केंद्र सरकार से नाराज हैं, इसी बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है. अब माना जा रहा है कि इसमें केद्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने पर विचार-विमर्श होगा.
GST काउंसिल की 41वीं बैठक पर सबकी नजर इसलिए भी है कि ठीक एक दिन पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें जीएसटी कंपनसेशन का मुद्दा जोरों से उठाया गया था. मुख्यमंत्रियों ने बताया कि कोरोना काल में उनके राज्यों में रेवेन्यू पर भारी दबाव पड़ा है, ऐसे में आर्थिक रूप से उनकी हालत खराब हो रही है.
राज्यों ने सरकार को घेरा
बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कंपनसेशन की बात को जोर-शोर से उठा सकते हैं. बुधवार को सोनिया गांधी के साथ मीटिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि
राज्यों से जमा टैक्स राज्यों को ही नहीं मिल रहा है- हम कैसे सरकार चलाएं, महामारी से कैसे लड़ें, दवा-इलाज, एंबुलेंस कैसे फ्री में दें. पीएम कह रहे हैं कि हम लाखों करोड़ की मदद दे रहे हैं, कहां जा रहा है वो पैसा.ममता बनर्जी, सीएम, पश्चिम बंगाल
बता दें कि कुछ राज्यों ने पीएम मोदी के चिट्ठी भी लिखी, लेकिन दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया.
राज्य सरकारों को नहीं हुआ जीएसटी का भुगतान
जीएसटी काउंसिल की यह बैठक पहले जुलाई में ही होने वाली थी. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में जून में जीएसटी की बैठक के बाद इसकी घोषणा भी की थी. न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक परिषद का सिंगल प्वाइंट एजेंडा जीएसटी के मुआवजे पर विचार-विमर्श है. जीएसटी की दरों या सेस के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का बदलाव का मसला भी इस बात से जुड़ा होगा कि राज्यों को किस प्रकार समय से मुआवजे का भुगतान हो.
कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन और उससे देशभर में आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के चलते जीएसटी कलेक्शन में भारी कमी आई है. इसलिए केंद्र सरकार के पास एक विकल्प यह है कि वह अपनी उधारी के एक हिस्से का उपयोग राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान के रूप में कर सकती है. मार्च के बाद राज्यों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है. यहां तक कि मार्च के मुआवजे के भुगतान में भी देरी हुई और जुलाई के आखिर में ही भुगतान हो पाया.
केंद्र सरकार ने इस मसले पर कानूनी राय भी मांगी थी, जिसमें सुझाव दिया गया था कि केंद्र पर राज्यों को जीएसटी मुआवजे में कमी का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है, बलिक जीएसटी काउंसिल पर्याप्त राशि की व्यवस्था करके जीएसटी मुआवजा कोष में कमी को पूरा करने का निर्णय ले सकती है.
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