ADVERTISEMENTREMOVE AD

गुजरात में ऊंची जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला खारिज

सरकार ने उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी

Published
भारत
1 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार के उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण दिए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है.

सरकार ने उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपये तक है, को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD
हाईकोर्ट एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक मई को दिए गए अनारक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के फैसले को चुनौती दी गई थी. इसकी दलील में कहा गया कि यह संविधान के सबसे साथ समान व्यवहार किए जाने की भावना का उल्लंघन करता है.

सरकार की दलील थी कि यह आरक्षण आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट के तय किए हुए 50 फीसदी आरक्षण के प्रावधान में छेड़छाड़ कर दिया गया है.

यह फैसला पाटीदार समुदाय की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत नौकरियों में आरक्षण देने की मांग को लेकर 10 महीने चलाए गए आंदोलन के बाद लिया गया था.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

0
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×