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प्रद्युम्न केस: रेयान के मालिकों को मिली राहत,हाईकोर्ट ने दी जमानत

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या के बाद गिरफ्तार हुए स्कूल के मालिकों को जमानत मिल गई है

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गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या के बाद गिरफ्तार हुए स्कूल के मालिकों को जमानत मिल गई है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑगस्टिन पिंटो, रेयान पिंटो और ग्रेस पिंटो को पांच दिसंबर तक के लिए राहत दे दी है. साथ ही मैनेजमेंट के अधिकारी जयश थॉमस और फ्रांसिस थॉमस को भी जमानत दे दी गई है. पिंटो परिवार को शर्त के साथ जमानत दी गई है, साथ ही वो इस बीच देश नहीं छोड़ सकते और उन्हें हर जांच के लिए कोर्ट की मदद करनी होगी.

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प्रद्युम्न मर्डर केस में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के संचालक पिंटो परिवार को कोर्ट से लगातार राहत मिल रही है. इससे पहले 28 सितंबर को इस मामले की सुनवाई में पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने उन्हें 7 अक्टूबर तक की अग्रिम जमानत दे दी थी. इस याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी.

स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

सीबीआई के पास ये मामला आने के बाद से उसने अभी तक पिंटो परिवार से पूछताछ नहीं की है. हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पिंटो परिवार को सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए आदेश दिए था. वहीं इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट से जब पिंटो परिवार को कोई राहत नहीं मिली थी तो उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की थी.

आपको बता दें कि 8 सितंबर को हरियाणा के गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के टॉयलेट में 7 साल के प्रद्युम्न का शव मिला था. इसके बाद हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच के दौरान बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था.

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