उत्तर प्रदेश की अदालतों में आज कई विवादित और सुर्खियों वाले मामलों की सुनवाई होगी. वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के सर्वे, ताजमहल (Taj Mahal) के कथित बंद 22 कमरे को खुलवाने की अर्जी से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह की मस्जिद से जुड़े केस पर आज सुनवाई होनी है.
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ केस में मस्जिद परिसर के सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को हटाने को लेकर कोर्ट आज 12 बजे के बाद फैसला सुना सकता है.
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या है विवाद?
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा अर्चना के लिए अदालत में वाद प्रस्तुत किया था. इसमें अदालत ने अधिवक्ता कमिश्नर बहाल कर हकीकत जानने के लिए सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था. लेकिन इसी बीच एक पक्ष को मस्जिद के अंदर सर्वे के साथ अधिवक्ता कमिश्नर के कामकाज को लेकर आपत्ति हुई.
मस्जिद पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति इस बात से है कि वादी के आवेदन पर बीते 19 मार्च को शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की थी कि सर्वे मस्जिद का नहीं, बल्कि शृंगार गौरी के साथ मंदिर से संबंधित साक्ष्य के संबंध में होना है. ऐसे में ये साफ है कि मस्जिद और शृंगार गौरी अलग-अलग हैं. अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मुताबिक वाद में भी मस्जिद के सर्वे की बात नहीं कही गई है. इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद या उसके अंदर विडियोग्राफी का कोई औचित नहीं है. साथ ही अंजुमन ने ये भी आरोप लगाया है कि कोर्ट कमिश्नर ने अब तक सर्वे की कार्यवाही वादी पक्ष के इशारे पर की है.
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में दो सवाल बहुत अहम हैं जिन पर आज जिला अदालत को फैसला देना है. पहला सवाल है कि मस्जिद का आगे सर्वे होगा या नहीं? इसके अलावा सर्वे कराने वाला कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं. वहीं अब कोर्ट कमिश्नर को हटाने की अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, बुधवार 11 मई को सवा 2 घंटे की कार्यवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसपर आज फैसला आ सकता है.
ताजमहल के 22 कमरों में क्या है?
वहीं दूसरी ओर आगरा के ताजमहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां 22 कमरे हैं जो बंद पड़े हैं और उनमें हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े साक्ष हैं. इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है. अयोध्या के रहने वाले रजनीश सिंह ने याचिका में तहखाना में कमरे होने का हवाला दिया है और उन्हें खुलवाने और ऐएसआई से जांच कराने की बात कही है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर भी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. मथुरा में 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है, याचिका में पूरी जमीन लेने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है. साथ ही इस मामले रोजाना सुनवाई सुनिश्चित करने की अपील की गई है.
याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर करीब बारह बजे सिंगल बेंच में इस मामले में सुनवाई होगी.
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