ADVERTISEMENTREMOVE AD

Haldwani Demolition: SC ने लगाई रोक, खुशी से रो पड़े स्थानीय लोग- Photos

Haldwani Demolition: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

हल्द्वानी केस (Haldwani Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Verdict on Haldwani Case) ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद हल्द्वानी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है. मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी, बनभूलपुरा गफूर बस्ती का है. जहां रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए विरोध प्रर्दशन किए. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) के फैसले पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि रातो रात 50 हजार लोगों को नहीं हटाया जा सकता. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने की. अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×