मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa row) मामले में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे. बॉम्बे हाई कोर्ट ने FIR को रद्द करवाने वाली याचिक को खारिज कर दिया है.
दरअसल, दंपती ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को रविवार को मुंबई शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है. इसके जरिए उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें कस्टडी के दौरान पानी तक नहीं दिया गया और उनके खिलाफ जातिगत टिप्पणी भी की गई.
क्या है मामला?
राणा दंपत्ति ने कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे से अपने घर पर हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो खुद मातोश्री आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. 22 अप्रैल को राणा दंपत्ति अमरावती से मुंबई शहर आया था और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की थी. हालांकि, जब यह बात शिवसैनिकों को पता लगी तो भारी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणा परिवार के खार स्थित घर पर डेरा जमा लिया था, जिसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)