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देशद्रोह मामले में हार्दिक को सशर्त बेल, पर अभी रहना होगा जेल में

2 मामलों में सशर्त जमानत तो मिली, लेकिन एक मामले में जमानत न होने के कारण अभी जेल में ही रहना होगा. 

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9 महीनों से जेल में बंद पाटीदार आंदोलन के युवा नेता हार्दिक पटेल के लिए एक राहत भरी खबर है. हार्दिक को देशद्रोह के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है.

जमानत की शर्तों के मुताबिक, उन्हें राज्य से 6 महीने के लिए तड़ीपार या बाहर रहना होगा.

फिर भी रहना होगा जेल में

हार्दिक पटेल को अहमदाबाद और सूरत में हुई हिंसा से जुड़े देशद्रोह के मामले में जमानत दी गई है. लेकिन उन्हें विसनगर केस में जमानत नहीं मिली है. इस वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा.

हार्दिक पटेल सूरत की लापोर जेल में बंद हैं. वे हार्दिक पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हैं, जिसने पाटीदारों के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए उग्र आंदोलन किया था.

यह आंदोलन बाद में बेहद हिंसक हो गया था. आंदोलन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य आरोपों के चलते हार्दिक पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था.

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