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गाड़ि‍यों के ऑड-ईवन फॉर्मूले पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

दिल्ली सरकार के ऑड एंड ईवन प्लान के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने गाड़‍ियों के ऑड व ईवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर अलग-अलग दिन चलाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा है कि यह फैसला प्रयोग के तौर पर लिया गया है.

चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जयंत नाथ की बैंच ने दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दो जनहित याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं दिया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है.

बैंच ने कहा, “आप क्यों यह याचिका दाखिल कर रहे हैं? दिल्ली सरकार विभिन्न पक्षों से बात कर रही है. वह इसे प्रयोग के तौर पर एक जनवरी 2016 से लागू करेगी. इस बारे में कोई नीति नहीं बनाई गई है या कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है. सिर्फ प्रस्ताव आया है. आप जनहित याचिका का उपयोग सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं कर सकते.”

दिल्ली सरकार के ऑड व ईवन प्लान के खिलाफ एक याचिका वकील श्वेता कपूर ने और दूसरी सर्वेश सिंह ने दाखिल की थी.

गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक जनवरी 2016 से शहर में ऑड व ईवन नंबर वाले वाहनों को अगल-अगल दिन चलाने की अनुमति देने का फैसला किया है.

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