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थरूर मानहानि केस: दिल्ली HC की अर्णब गोस्वामी को फटकार, मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त तक अर्णब गोस्वामी से जवाब मांगा है

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भारत
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कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी और न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी से जवाब तलब किया.

शशि थरूर ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी खबरें चलाते वक्त अर्णब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी ने जबरदस्ती उनके नाम को उछालने की कोशिश की थी. इस केस में 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की गई है.

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केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस मनमोहन ने अर्णब और चैनल को नोटिस जारी कर सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त तक उनसे जवाब मांगे हैं. कोर्ट ने कहा-

शब्दाडंबर बंद कीजिए. आप अपनी स्टोरी दिखा सकते हैं, तथ्य दिखा सकते हैं लेकिन उनका अपमान नहीं कर सकते. यह गैरजरुरी है.
थरुर की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनका बचाव किया जाना चाहिए. चैनल और पत्रकार को ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे थरुर के खिलाफ दिए गए बयानों के पीछे तर्क बताएं.

अर्णब और चैनल की ओर से वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा कि वे अपने दिए गए हर एक बयान को तर्कसंगत साबित करेंगे इसलिए रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश की कोई जरुरत नहीं है.

क्या है मामला ?

पिछली 26 मई को थरुर ने अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि मुकदमा दायर कर दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी.

थरुर ने कोर्ट से ये मांग भी की थी कि जब तक दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक टीवी चैनल उनकी पत्नी की मौत से संबंधित कोई भी खबर न चलाए. ये मामला 8 मई से 13 मई के बीच टीवी चैनल पर सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित समाचार के प्रसारण का था.

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