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सावधान! अगर दूसरों के खातों में जमा कराया अपना पैसा तो होगी जेल

कानून के तहत राशि जमा कराने वाले व जिसके खाते में जमा हुई, दोनों को पकड़ा जा सकता है.

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दूसरों के बैंक खातों में नकदी जमा करवाने वाले सावधान हो जाएं. आयकर विभाग ने फैसला किया है कि बेनामी लेनदेन कानून के तहत ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा. कानून में अधिकतम सात साल कैद का भी प्रावधान है.

सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने इसके लिए 8 नवंबर के बाद बंद नोटों पर 80 से अधिक सर्वे किए और लगभग 30 तलाशियां लीं. जिनमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी पकड़ी गई है.

आयकर अधिकारी 8 नवंबर के बाद से बैंक खातों में भारी नकदी जमा कराए जाने के मामलों की पड़ताल के तहत देशभर में अभियान चला रहे है.

अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में सबूत पाए जाने पर बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी. कानून के तहत राशि जमा कराने वाले व जिसके खाते में जमा हुई, दोनों को पकड़ा जा सकता है.

बड़ी नकदी वालों को होंगे नोटिस जारी

सीबीडीटी ने आयकर विभाग से कहा है कि शुरू में 2.50 लाख रुपये से अधिक बड़ी नकदी में धन जमा कराने वालो को नोटिस जारी किए जाएं.

बाद में 2.50 लाख रुपये से कम नकदी जमा कराने वाले उन मामलों की भी जांच होगी जिनमें बैंक या वित्तीय सूचना इकाई संदिग्ध लेनदेन की शिकायत करेंगे.

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