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मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश,एंटीगा को सौंपी प्रत्यर्पण अर्जी

एंटीगा के मुताबिक मुंबई पुलिस से नो ऑब्जेक्शन मिलने के बाद ही मेहुल चोकसी को नागरिकता दी गई थी

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पीएनबी घोटाले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर अब भारत सरकार ने एंटीगा को आधिकारिक तौर पर आवेदन दिया है.

मेहुल चोकसी एंटीगा में मौजूद है और वहां की नागरिकता ले चुका है. इससे पहले एंटीगा ने कहा था कि चोकसी को नागरिकता देने के मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है. साथ ही उसे भारतीय पुलिस की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही नागरिकता दी गई है.

मेहुल चोकसी की अर्जी सिटिजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट यूनिट यानी निवेश के जरिए नागरिकता देने वाले विभाग को मई 2017 में मिल गई थी. इसके बाद चोकसी को पिछले साल नवंबर में ही एंटीगा की नागरिकता दे भी दी गई.

एंटीगा सरकार के बयान के मुताबिक,

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुंबई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से पुलिस का सर्टिफिकेट मिला है उसमें मेहुल चिनुभाई चोकसी के बारे में कोई गलत जानकारी नहीं मिली. वरना उन्हें एंटीगा में आने के लिए वीजा ही नहीं मिलता.

एंटीगा का कहना है कि चोकसी के बैकग्राउंड की भी पूरी जांच की गई थी. इसमें भी कुछ सामने नहीं आया था. वहीं SEBI का कहना है कि चोकसी पर एंटीगुआ ने उनसे कोई जानकारी नहीं मांगी थी.

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पिछले हफ्ते एंटीगा के पीएम गैस्टन ब्राउन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार ने उनके देश से मेहुल चोकसी पर कोई मदद नहीं मांगी है. इसके बाद सरकार हरकत में आई थी और CBI ने एंटीगा से जानकारी मांगी थी.

मेहुल चोकसी हीरे का कारोबारी है. पीएनबी कांड में मेहुल और उसका भांजा नीरव मोदी मुख्य आरोपी हैं.

ये भी पढ़ें- मेहुल चोकसी को भारत सरकार की हरी झंडी के बाद नागरिकता मिली: एंटीगा

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