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कर्नाटक: राम सेना का ऐलान-तीन कश्मीरी छात्रों की जीभ काटने पर इनाम

तीन कश्मीरी छात्रों ने पुलवामा हमले की बरसी पर कथित तौर पर विवादित नारा लगाया था.

Published
भारत
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कर्नाटक के हुबली में तीन कश्मीरी छात्रों ने पुलवामा हमले की बरसी पर कथित तौर पर विवादित नारा लगाया था. घटना की शिकायत के बाद तीनों छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनपर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं, अब श्री राम सेना के सचिव ने तीनों छात्रों की जीभ को काटने के लिए 3 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया है.

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सिद्धिलिंग स्वामी जो उत्तर कर्नाटक में कालाबुरागी के जेवर में आश्रम चलाते हैं उन्होंने आरोपी कश्मीरी छात्रों की टिप्पणी को लेकर कहा कि इन देश विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं है. छत्रपति शिवाजी महराज की जयंती के अवसर पर स्वामी ने कहा,

भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले, जो इस समय जेल में हैं. जो कोई भी उनकी जीभ काटेगा उन्हें श्री राम सेना की ओर से प्रत्येक जीभ के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. इस तरह के देशद्रोही राज्य में रहने लायक नहीं हैं.

प्रमोद मुथालिक के करीबी हैं सिद्धलिंग

सूत्रों के अनुसार, जीभ काटने का ऐलान करने वाले सिद्धलिंग स्वामी को श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुथालिक के करीबी माने जाते हैं. मुथालिक अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने साल 2009 में मंगलुरु के एक पब में मारपीट की थी.

न्यायिक हिरासत में तीनों छात्र

कथित रूप से विवादित बयान देने वाले तीनों कश्मीरी छात्रों पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया. वहीं, पुलिस कमिश्नर आर दिलीपी ने बताया कि आरोपी छात्रों को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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आरोपी छात्रों की हुई पिटाई

आरोपी छात्रों को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तभी कथित तौर पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इन छात्रों पर हमला करने की कोशिश की. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा.

कौन हैं ये तीनों छात्र?

दिलीप ने कहा, "तीनों की पहचान अमीर, बासित व तालिब के रूप में हुई है. ये कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं. इन पर केएलईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शिकायत पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 की तहत मामला दर्ज की किया गया है." यह धारा राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी है.

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