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रेप केस में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को केरल कोर्ट ने जमानत दी

जुलाई में रद्द हुई थी जमानत

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केरल में नन रेप केस में मुख्य आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को जमानत मिल गई है. 7 अगस्त को कोट्टायम एडिशनल सेशंस कोर्ट ने मुलक्कल को जमानत दे दी. इससे पहले जुलाई में ट्रायल कोर्ट ने सभी सुनवाई में नहीं पहुंचने पर बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत को रद्द कर दिया था.

कोर्ट ने अब नई शर्तों के साथ रेप आरोपी बिशप को जमानत दी है और अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है. इसी दिन चार्जशीट भी पढ़ी जाएगी.

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बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत की नई शर्तों के मुताबिक वो 13 अगस्त तक केरल से बाहर नहीं जा सकते हैं और आगे होने वाली सभी सुनवाई में उन्हें फिजिकली मौजूद रहना होगा. कोर्ट ने मुलक्कल के खिलाफ पहले जारी हो चुके गैर-जमानती वारंट का भी जिक्र किया.  

प्रॉसिक्यूशन ने इस बात का भी जिक्र किया कि जुलाई में पंजाब के जालंधर में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए आरोपी बिशप ने कोर्ट में अभी तक COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले को स्वास्थ्य विभाग देखेगा.

कोर्ट ने आरोपी बिशप को नया जमानत बॉन्ड भरने को भी कहा और इसी आधार पर उन्हें जमानत भी दी गई है. प्रॉसिक्यूशन के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर जितेश बाबू और आरोपी के लिए सीएस अजायन और सुदीश कुमार कोर्ट में मौजूद रहे.

जुलाई में रद्द हुई थी जमानत

13 जुलाई को कोट्टायम में ट्रायल कोर्ट ने बिशप फ्रैंको की जमानत रद्द कर दी थी. बिशप 14 कोर्ट सुनवाई के लिए नहीं पहुंचे थे. उनके वकील ने कोर्ट में बताया था वो 13 जुलाई को कोर्ट में पेश नहीं हो पाए क्योंकि जालंधर में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव वकील से मिलने के बाद बिशप क्वॉरंटीन में हैं.

बाद में बिशप भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे. उनके वकील ने कोर्ट से कहा था कि बिशप जालंधर के एक कंटेनमेंट जोन में फंसे हैं. हालांकि, बाद में जब कोर्ट को बताया गया कि बिशप के ठहरने की जगह सिविल लाइन्स एक कंटेनमेंट जोन नहीं है, तो उनकी जमानत रद्द कर दी गई और गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था.  

जालंधर डायोसीज के बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर 2014 से 2016 के बीच कोट्टायम के कुरुविलंगड़ में मिशनरीज ऑफ जीसस कॉन्वेंट की एक 44 वर्षीय नन का रेप करने का आरोप है. मुलक्कल को 21 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था.

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