ADVERTISEMENTREMOVE AD

ICJ में जाधव की फांसी पर रोक, पाकिस्तान बौखलाया

भारत ने मांग की है कि जाधव की मौत की सजा को तत्काल निलंबित किया जाए

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
स्नैपशॉट
  • इंटरनेशनल कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाई है
  • कोर्ट ने कहा कि वियना समझौते के मुताबिक जाधव केस में पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराना चाहिए था
  • कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह साबित नहीं होता है कि जाधव जासूस हैं.
  • फैसले पर पीएम मोदी ने संतोष जताया, विदेश मंत्री ने कहा जाधव को बचाने में कसर नहीं छोड़ी जाएगी
  • फैसले पर पाकिस्तान बौखलाया, कहा- जाधव मामला इंटरनेशनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं
10:48 PM , 18 May

कुलभूषण जाधव मामले में भारत को गुरुवार को इंटरनेशनल कोर्ट में बेहद अहम कूटनीतिक, और कानूनी सफलता हासिल हुई. कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है. साथ ही पाकिस्तान को आदेश दिया है कि इस मामले में जो भी कदम उठाए जाए उसकी सूचना इंटरनेशनल कोर्ट को दी जाए.

आईसीजे के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने अपने आदेश में कहा,

इस कोर्ट ने एकमत से फैसला किया है कि मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी न देने के लिए पाकिस्तान हर उपाय करेगा. साथ ही कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि इस आदेश को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में पाकिस्तान कोर्ट को बताए.

उन्होंने कहा, "अदालत ने ये भी फैसला किया है कि मामले में जब तक उसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता, इस पर कहीं और सुनवाई नहीं होगी."

इंटरनेशनल कोर्ट ने ये भी कहा कि भारत ने इस मामले में सही समय पर अर्जी दाखिल नहीं की है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD
10:48 PM , 18 May

वीडियो:

वियना समझौते के दायरे में है जाधव मामला: कोर्ट

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारत की दलीलों से साफ हो जाता है कि ये मामला वियना समझौते के दायरे में है. कोर्ट ने कहा पाकिस्तान ने भारत को काउंसलर एक्सेस का अधिकार नहीं दिया जो कि वियना समझौते का उल्लंघन है.

जस्टिस अब्राहम ने कहा कि पाकिस्तान के वकील ने ये दलील दी है कि जाधव को अगस्त तक फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन ये आश्वासन नहीं दिया है कि उसके बाद उसे फांसी नहीं दी जाएगी. इन हालात में अदालत को लगता है कि ये मामला 'अर्जेंट' है. कोर्ट ने ये भी कहा कि जाधव को काउंसल एक्सेस की मदद मिलनी चाहिए.

कोर्ट ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की दलीलों से पूरी तरह से साबित नहीं होता है कि जाधव जासूस हैं.
5:41 PM , 18 May

कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाया

इंटरनेशनल कोर्ट में दलीलें खारिज हो जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया नजर आ रहा है. पाकिस्तान ने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट में जाधव का मामला ले जाकर ‘अपना असली चेहरा छिपाने की कोशिश' कर रहा है.

पाकिस्तान ने कहा है कि आईसीजे में ऐसे फैसले 3 बार दिए जा चुके हैं, जाधव का मामला आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. पाकिस्तान ने अब कोर्ट में कुछ और ठोस सबूत रखने की भी बात कही है.

4:44 PM , 18 May

पीएम मोदी ने जताया संतोष, सुषमा हुईं फैसले से खुश

कुलभूषण मामले में इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संतोष जताया है. पीएम ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात कर फैसले पर संतोष जताया है साथ ही हरीश साल्वे और उनकी टीम की सराहना भी की है.

वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस फैसले को भारत के लोगों के लिए बड़ी राहत करार दिया है. सुषमा ने ट्विटर पर लिखा-

इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला कुलभूषण जाधव के परिवार और भारत के लोगों के लिए बड़ी राहत है.

सुषमा ने अपने एक और ट्वीट में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को शुक्रिया कहा. साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी सरकार में जाधव को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

Published: 18 May 2017, 3:26 PM IST
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×