दिवाली से ठीक पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एक आदेश जारी कर दिया है. एनजीटी ने उन तमाम शहरों में पटाखों (Diwali Fire crackers) पर बैन लगाने का आदेश दिया है, जहां एयर क्वालिटी खराब है. साथ ही जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य है, वहां दो घंटे पटाखे चलाए जा सकते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा.
पॉल्यूशन को लेकर दायर की गई थी याचिका
ये फैसला NGT की सेंट्रल जोन बेंच भोपाल के जज शिवकुमार सिंह और विशेषज्ञ अरुण कुमार वर्मा ने दिया है. इसे लेकर एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें पॉल्यूशन का हवाला देते हुए पटाखों पर बैन की मांग की गई थी. उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नजपाण्डे और रजत भार्गव ने ये याचिका दायर की थी.
इस याचिका में पिछले साल नवंबर के महीने में दिवाली के ठीक बाद फैले पॉल्यूशन का हवाला दिया गया था. जिसमें कहा गया कि तब एयर क्वालिटी काफी खराब हो गई थी. जिसके बाद एनजीटी ने कहा है कि, एयर क्वालिटी को देखते हुए उन शहरों में पटाखों पर बैन होगा, जहां पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है.
दिवाली के अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि न्यू ईयर और क्रिसमस पर 11:55 से 12:30 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं.
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