नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली पुलिस को उसके सुस्त रवैये के लिए फटकार लगाई है.
NGT ने पूछा है कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने वाले 10 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से यह सवाल किया.
इस पर जवाब देते हुए पुलिस ने पीठ से कहा कि उसने ऐसे करीब 1,000 वाहनों का चालान जरूर किया है. लेकिन उनको जब्त करने की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी है. याचिकाकर्ता ने पीठ को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर केवल डीजल टैक्सियों को ही जब्त किया गया.
इस पर पीठ ने पुलिस से पूछा,‘क्या 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को आपने जब्त किया?’
पुलिस से चालान और जब्त किए गए वाहनों का पूरा आंकड़ा 4 मई तक मुहैया कराने को कहा गया है. इसी सुनवाई के दौरान पीठ ने धूल और कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की भी खिंचाई की.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)