साल 2012 के निर्भया गैंगरेप केस में चारों दोषियों के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है. इस डेथ वारंट में फांसी का वक्त 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे तय किया गया है.
दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में दोषियों ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है, इसके बाद नया डेथ वारंट जारी हुआ.
निर्भया के दोषियों के वकील ने क्या कहा?
बता दें कि इससे पहले निर्भया केस के चारों दोषियों को 3 मार्च को फांसी दी जानी थी, जिस पर 2 मार्च को कोर्ट ने रोक लगा दी थी. अतिरिक्त सत्र जज धर्मेंद्र राणा ने कहा था कि दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका के निपटारे तक मौत की सजा नहीं दी जा सकती.
निर्भया मामले के चारों दोषियों- मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) - को फांसी देने के लिए सबसे पहले 22 जनवरी की तारीख तय की गई थी, जिसे 7 जनवरी को अदालत ने एक फरवरी तक के लिए टाल दिया.
इसके बाद 31 जनवरी को अदालत ने फांसी पर अनिश्चितकाल के लिये रोक लगा दी. फिर 17 फरवरी को अदालत ने एक बार फिर फांसी के लिए मृत्यु वारंट जारी करते हुए 3 मार्च को सुबह 6 बजे का वक्त सजा के लिए मुकर्रर किया था.
16 दिसंबर, 2012 की रात को दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा (निर्भया) के साथ गैंगरेप और बर्बरता की गई थी. सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
ये भी देखें: ‘निर्भया’ के ये 4 दोषी: कौन हैं, क्या करते थे?
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)