निर्भया गैंगरेप केस में चारों दोषियों के लिए नए डेथ वारंट की मांग वाली याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. अब चारों दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी होगी.
सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के लॉ ऑफिसर ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी. विशेष सरकारी अधिवक्ता राजीव मोहन ने कोर्ट को केस की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया और कहा कि 4 दोषियों में से 3 ने अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर लिया है.
इस मामले में दोषी मुकेश की इच्छा पर कोर्ट ने उसकी वकील वृंदा ग्रोवर को हटा दिया है. रवि काजी को मुकेश का नया वकील बनाया गया है.
बता दें कि निचली अदालत ने 31 जनवरी को निर्भया मामले के चार दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. इन दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी. मगर दूसरी बार फांसी के वारंट की तामील टाल गई.
पहली बार चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का वारंट जारी किया गया था. इस पर 17 जनवरी को स्थगन दिया गया था. उसी दिन फिर उन्हें एक फरवरी को फांसी देने के लिए दूसरा वारंट किया गया था, जिस पर रोक लगा दी गई.
16 दिसंबर, 2012 की रात को दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा (निर्भया) के साथ गैंगरेप और बर्बरता की गई थी. सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
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