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निर्भया रेप:फांसी से बचने के लिए दोषी ने दायर की क्यूरेटिव पिटीशन

क्यूरेटिव पिटीशन क्या है?

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2012 निर्भया गैंगरेप केस में 4 दोषियों में से एक विनय शर्मा ने फांसी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी है. साथ ही उसने अपने खिलाफ जारी हुए डेथ वारंट पर रोक लगाने की अर्जी भी लगाई है.

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बता दें, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को ही चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी कर दिया था. चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी. चारों आरोपियों को तिहाड़ की जेल नंबर-3 में फांसी पर लटकाया जाएगा. इसके लिए उत्तर प्रदेश के जेल विभाग की ओर से जल्लाद भेजे जाने के लिए हामी भर दी गई है.

बता दें कि 16 दिसंबर 2012 की रात 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा (निर्भया) के साथ चलती बस में गैंगरेप हुआ था और उस पर नृशंस हमला करके उसे चलती बस से बाहर फेंक दिया था. उसकी 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी.

क्यूरेटिव पिटीशन क्या है?

आखिरी रूप से दोषी करार दिए जाने के बाद दोषी पुनर्विचार याचिका दाखिल करता है. लेकिन इसके बाद भी एक रास्ता बचता है वो रास्ता है क्यूरेटिव पिटीशन का. न्याय व्यवस्था में ये रास्ता इसलिए दिया गया है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो. क्यूरेटिव पिटीशन या सुधारात्मक याचिका किसी दोषी के पास मौजूद अंतिम कानूनी उपाय होता है. क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई जज के चैंबर में होती है. क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 केस के आधार पर होती है.

निर्भया रेप मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब कहा कि दोषी अगर चाहें तो अब क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं, इसी के बाद दोषी विनय शर्मा के वकील ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

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