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निर्भया केस: केंद्र की याचिका पर 11 फरवरी तक टली SC में सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद केंद्र ने किया है सुप्रीम कोर्ट का रुख

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भारत
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निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 फरवरी तक टल गई है. बता दें कि इस मामले में चारों दोषियों की फांसी की सजा पर रोक के खिलाफ केंद्र की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद केंद्र ने शीर्ष अदालत में अपील की.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को कहा था कि चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी न कि अलग-अलग. साथ ही कोर्ट ने दोषियों को बाकी बचे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए एक हफ्ते की समयसीमा दी. उसने कहा कि अगर दोषी अब से सात दिन के भीतर किसी तरह की याचिका दायर नहीं करते हैं तो संबंधित संस्थान/प्राधिकरण बिना किसी विलंब के कानून के मुताबिक मामले से निपट सकते हैं.

केंद्र सरकार ने इस मामले में चार दोषियों की फांसी पर रोक लगाने वाले निचली अदालत के आदेश को 1 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. 

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 31 जनवरी को निर्भया मामले के चार दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. इन दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी. मगर दूसरी बार फांसी के वॉरंट की तामील टाल गई. पहली बार चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का वॉरंट जारी किया गया था. इस पर 17 जनवरी को स्थगन दिया गया था. उसी दिन फिर उन्हें एक फरवरी को फांसी देने के लिए दूसरा वारंट किया गया था, जिस पर रोक लगा दी गई.

16 दिसंबर, 2012 की रात को दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा (निर्भया) के साथ गैंगरेप और बर्बरता की गई थी. सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

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