ADVERTISEMENTREMOVE AD

दिल्ली सरकार ने की निर्भया के दोषी की दया याचिका खारिज,MHA को भेजी

दिल्ली सरकार की तरफ से खारिज की गई दोषी की दया याचिका

Updated
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

निर्भया के दोषियों को तय तारीख और समय पर फांसी देने को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है. लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया है कि निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने इस याचिका को खारिज करते हुए एलजी के पास भेजा, जिसके बाद एलजी ने गृहमंत्रालय से दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

कोर्ट में होगी सुनवाई

एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ने दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज की है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई होगी. कोर्ट आज दोषी मुकेश की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसने डेथ वारंट रद्द करने की मांग की है. दोषी का कहना है कि उसकी दया याचिका अभी तक राष्ट्रपति के पास लंबित है. इसीलिए उसका डेथ वारंट अभी जारी नहीं किया जा सकता है.

इससे पहले दोषी मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डेथ वारंट रद्द करने की मांग की थी. दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि उसे निचली अदालत में याचिका दायर करनी चाहिए. जिसके बाद दोषी के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी.

फांसी पर फंसा है पेच

निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने को लेकर अब पेच फंसा हुआ है. दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार-तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं हो सकती है. इसके लिए जेल के नियमों का हवाला दिया गया. कहा गया कि दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की गई है. अभी तक उस याचिका को खारिज नहीं किया गया है. नियमों के मुताबिक दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही दोषियों को फांसी दी जा सकती है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×