आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला अदालत ने सोमवार को वनडे और टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है.
जिला अदालत ने यह वारंट विश्व हिंदू परिषद की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है. अदालत ने जारी किए गए समन में धोनी को 25 फरवरी से पहले हाजिर होने का आदेश दिया है.
विश्व हिंदू परिषद के अनंतपुर जिले के उपाध्यक्ष येर्रागुंटला श्यामसुंदर ने समाचार पत्रिका बिजनेस टुडे के कवर पेज पर धोनी का चेहरा बतौर भगवान विष्णु के तौर पर दिखाने के बाद धोनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
श्यामसुंदर का आरोप है कि धोनी की इस तस्वीर से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है.
समाचार पत्रिका बिजनेस टुडे के 3 जून 2013 को छापे गए संस्करण में धोनी को बतौर विष्णु दिखाए जाने के बाद देशभर में धोनी के खिलाफ कई जगह आपराधिक मामले दर्ज कराए गए थे. अनंतपुर जिला अदालत ने पत्रिका के संपादक चैतन्य कलबाग के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 295 ए के तहत दर्ज कराए गए मामले में समन जारी किया है.
दाखिल की गई याचिका में धोनी और पत्रिका के संपादक से माफी मांगने की भी मांग की गई है.
इससे पहले इसी मामले को लेकर बेंगलुरु ट्रायल कोर्ट में दर्ज कराए गए एक और केस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.
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