मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए मुंबई की किला कोर्ट की ओर से गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से अर्जी दायर की गयी थी. इसके पहले ठाणे कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया था.
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक परमबीर सिंह के साथ दो अन्य अभियुक्तों विनय सिंह और रियाज भाटी के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है.
परमबीर सिंह को एंटीलिया विस्फोटक मामले में आरोपी बनाया गया था, जिसके तहत पिछले दिनों 23 जुलाई को परमबीर सिंह, सचिन वाजे और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में रंगदारी का केस दर्ज हुआ था.
इस मामले से संबंधित जांच की जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गयी थी.
यह रंगदारी के मामले में परमबीर सिंह के खिलाफ दूसरा केस है.
उन पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था. इस मामले में पिछले दिनों स्टेटमेंट लेने के लिए परमबीर को ईडी की तरफ से समन भेजा गया था.
बता दें कि इसके पहले ठाणे की एक अदालत ने गुरुवार को परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनकी सैलरी भी रोक दी गयी. परमबीर सिंह के वसूली मामले में आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ये सुर्खियां आ रही थीं कि परमबीर सिंह विदेश भाग गए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद चांदीवाल आयोग को जानकारी दी थी कि मैं विदेश नहीं गया बल्कि चण्डीगढ़ में हूं.
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