मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गोहत्या के 3 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी.
जिन आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है, उनकी पहचान शकील, नदीम और आजम के रूप में हुई है. एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को इन सभी आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया था. मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गोहत्या के मामले पर रासुका की यह पहली कार्रवाई है.
इस मामले पर क्या बोली पुलिस?
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने मंगलवार को बताया, "मोघट थाने के खरखाली गांव में गोहत्या के मामले में दो आरोपियों को शुक्रवार को पकड़ा गया था, वहीं तीसरा आरोपी सोमवार को पकड़ा गया. तीनों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से सिफारिश की गई थी, जिसे जिलाधिकारी ने मंजूरी दे दी."
उन्होंने कहा, ''राजू उर्फ नदीम पहले भी गोहत्या के मामले में पकड़ा जा चुका है. इसके अलावा नदीम के भाई शकील और आजम पर भी रासुका की कार्रवाई की गई है.''
बहुगुणा ने कहा, "नदीम आदतन अपराधी है और कई अन्य वारदातों को अंजाम दे चुका है. यह सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका है और इस तरह की घटना सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ सकती है. लिहाजा रासुका की कार्रवाई की गई है."
शुक्रवार को पुलिस ने की थी छापेमारी
मोघट पुलिस स्टेशन इंचार्ज मोहन सिंगोर ने बताया, ''हमें कुछ लोगों के गोहत्या के मामले में संलिप्त होने के बारे में सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को खड़काली गांव की एक जगह पर छापेमारी की और मौके से एक बड़ा चाकू और बीफ बरामद किया.''
इसके साथ ही उन्होंने बताया, ''4 फरवरी को आरोपियों को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें रासुका और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत जेल की सजा सुनाई.''
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