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महाराष्ट्र: कांग्रेस-NCP-शिवसेना गठबंधन के खिलाफ SC में याचिका

मुंबई के एक मतदाता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है

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भारत
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महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी कवायदों के बीच एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस प्रस्तावित गठबंधन के खिलाफ एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें मांग की गई है कि राज्यपाल को निर्देश दिया जाए कि वह शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता न दें, क्योंकि ये राज्य में जनादेश के खिलाफ होगा.

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याचिका में क्या कहा गया?

महाराष्ट्र के रहने वाले सुरेंद्र इंद्रबहादुर सिंह ने यह याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वो मुंबई के एक मतदाता हैं और ये गठबंधन सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को इस गठबंधन को सरकार बनाने का न्यौता देने से रोकने के निर्देश जारी करे. याचिका में ये भी कहा है कि ये जनादेश के खिलाफ है, क्योंकि तीनों राजनीतिक पार्टियां एक- दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी थीं और लोगों ने बीजेपी-शिवसेना के गठबंधन या फिर कांग्रेस- NCP के गठबंधन को अपना वोट दिया था जो चुनाव से पहले ही बने थे.

याचिका में कहा गया है कि इस तरह से गठबंधन बनाना जनादेश के खिलाफ है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल दे और अगर सरकार बन भी जाती है तो इसे असंवैधानिक करार दे.

इसी तरह की एक और याचिका SC में हुई है दाखिल

हाल ही में इसी तरह की मांग वाली एक याचिका अखिल भारत हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद जोशी ने भी दाखिल की थी. इस याचिका में भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन असंवैधानिक है और ये चुनावी प्रक्रिया और भारतीय संविधान के साथ धोखा है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और इस गठबंधन को सरकार बनाने से रोके. याचिका में तीनों पार्टियों को भी पक्षकार बनाया गया है. हालांकि 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था.

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