मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश यात्रा पर जाने वाले सदस्यों के नाम बताने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने पीएमओ को निर्देश दिया है कि पीएम मोदी के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम उजागर किए जाने चाहिए.
मुख्य सूचना आयुक्त ने सदस्यों के नामों को उजागर करने में पीएमओ की ओर से ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा'' के आधार पर जतायी गई आपत्ति को खारिज कर दिया. हालांकि उन्होंने सुरक्षाकर्मियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जानकारी से जुड़े व्यक्तियों के नाम बताने से पीएमओ को छूट दे दी.
आयोग का यह विचार है कि ऐसे गैर सरकारी व्यक्तियों के नाम या लिस्ट (जिनका सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है), जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्रा पर साथ गए थे, अपीलकर्ता को मुहैया करायी जानी चाहिए.आर के माथुर, मुख्य सूचना आयुक्त
दरअसल, ये मामला केंद्रीय सूचना आयोग के पास आया था. आयोग सूचना के अधिकार (आरटीआई) मामले में अंतिम अपीलीय प्राधिकार है.
अपीलकर्ताओं ने मांगी है ये जानकारी
सूचना आयोग के पास ये मामला तब आया, जब अपीलकर्ताओं नीरज शर्मा और अय्यूब अली को उनकी अर्जियों पर सही जवाब नहीं मिले. अपीलकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी थी.
नीरज शर्मा ने निजी कंपनियों के सीईओ, मालिक या पार्टनर, निजी कंपनियों के अधिकारियों आदि की लिस्ट मांगी थी, जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर गए.
अय्यूब अली ने प्रधानमंत्री के घर और ऑफिस का मासिक खर्चा, उनसे मुलाकात करने की प्रक्रिया, उनकी जनता से की गई मुलाकातों की संख्या, चुनावी रैलियों की संख्या और उन पर सरकारी खर्च की जानकारी मांगी थी.
शर्मा ने आरटीआई जुलाई 2017 में दायर किया था, जबकि अली ने आरटीआई पीएमओ में अप्रैल 2016 में दायर किया था. हाल के आदेश में आर के माथुर ने पीएमओ को 30 दिनों के भीतर जानकारी देने का निर्देश दिया है.
(इनपुट: भाषा)
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