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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दो और क्षमा याचिकाओं को खारिज किया

दोनों याचिकाओं को अप्रैल और मई में राष्ट्रपति के पास भेजा गया था.

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दो क्षमा याचिकाओं को खारिज कर दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने दोनों क्षमा याचिकाओं को मई के आखिरी हफ्ते में ठुकराया. दोनों याचिकाओं को अप्रैल और मई में राष्ट्रपति के पास भेजा गया था.

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पहला मामला 2012 में इंदौर में चार साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या का है. इस मामले में तीन दोषी हैं. इंदौर केस में बाबू उर्फ केतन, जितेंद्र और देवेंद्र पर चार साल की बच्ची का अपहरण, रेप और हत्या का आरोप था. जिसमें सभी दोषी पाए गए हैं.

वहीं दूसरा मामला 2007 का है जिसमें एक कैब ड्राइवर और उसके साथी ने पुणे में विप्रो के कर्मचारी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी थी. इसमें पुरुषोत्म दसरथ बोरेट और प्रदीप यशवंद कोकडे को विप्रो में काम करने वाली 22 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी पाया गया है. इन मामलों में कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.

रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों मामलों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से पांच साल में खारिज की गई दया याचिकाओं की संख्या 30 पहुंच गई है.

इसके अलावा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब, 2001 संसद हमले में दोषी अफजल गुरु और साल 1993 मुंबई सीरियल बम धमाके में दोषी याकुब मेनन की क्षमा याचिका को खारिज कर दी थी.

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